28 से 31 जुलाई तक सभी लाइसेंसधारियों को थाना पर शस्त्र के साथ होना होगा हाजिर 

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शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य, अनुपालन न करने पर लाइसेंस होगा रद्द                                        बक्सर खबर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने पहले निर्धारित तिथि पर सत्यापन नहीं कराया है, उनके लिए दूसरी और अंतिम तिथि 28 जुलाई से 31 जुलाई तक तय की गई है। प्रत्येक थाना क्षेत्र के शस्त्र सत्यापन कार्य की निगरानी के लिए संबंधित अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य दंडाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारी एवं थानाध्यक्ष सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक थाना पर उपस्थित रहकर सत्यापन कार्य करेंगे।

सभी अनुज्ञप्ति धारियों को लाइसेंस, शस्त्र, कारतूस एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ खुद उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सत्यापन नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी की जगह आता है, तो उसका शस्त्र तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के शस्त्रधारियों की शारीरिक स्थिति की जांच भी की जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे शस्त्र संचालन योग्य हैं या नहीं। राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस डेटाबेस के आधार पर सभी अनुज्ञप्तियों का मिलान किया जाएगा। जिनका नाम सूची में नहीं है लेकिन शस्त्र धारण कर रहे हैं, उनके बारे में भी रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी संबंधित थानाध्यक्षों को जमा करनी होगी।

टाउन थाना में शस्त्र जांच करते अधिकारी (फाइल फोटो)

जिन अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस नवीकरण प्रक्रियाधीन है, वे भी सत्यापन हेतु शस्त्र एवं आवश्यक कागजात के साथ उपस्थित हों। उनके शस्त्रों का सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा। निर्धारित तिथि पर सत्यापन न कराने वालों के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। यह सूचना जिले की आधिकारिक वेबसाइट buxar.nic.in पर भी उपलब्ध है। यदि किसी अंचलाधिकारी या बीडीओ को अन्य प्रशासनिक या विधि व्यवस्था के कार्य में व्यस्तता हो तो वे अपने प्रखंड/अंचल के अन्य सक्षम पदाधिकारी को शस्त्र सत्यापन के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जिसकी जानकारी जिला कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

 

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