पुरानी रंजिश में शिक्षक हत्याकांड के गवाह की गोली मारकर हत्या बक्सर खबर। शहर में हुए एक सनसनीखेज हत्या कांड में जिला अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। वर्ष 2019 में शिक्षक हत्याकांड के गवाह रहे युवक पृथ्वीनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला जिला अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला 4 अक्टूबर 2019 का है।
उस दिन बाइक सवार अपराधियों ने टाउन थाना क्षेत्र के सोमेश्वर स्थान मोहल्ले में भीखमपुर निवासी पृथ्वीनाथ सिंह को गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल पृथ्वीनाथ की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने इस वारदात के बाद गांव के ही प्रिंस गिरी, गुंजन गिरी, नारायण कुशवाहा और मेहदी हसन पर हत्या का आरोप लगाते हुए टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लंबी सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि चारों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से पृथ्वीनाथ की हत्या की थी।
जानकारी के मुताबिक मृतक पृथ्वीनाथ सिंह, शिक्षक हत्याकांड के एक अहम गवाह थे। इसी कारण से अभियुक्तों से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष यही रंजिश हत्या की मुख्य वजह बताई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए चारों को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।




























































































