लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बना वरदान, परिवादी ने जताया आभार बक्सर खबर। जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत दर्ज एक परिवाद का त्वरित निष्पादन करते हुए संबंधित विभाग ने जलापूर्ति बहाल कर दी है। सदर अनुमंडल के बड़का गांव निवासी श्री भगवान मिश्रा ने अपने घर में नल-जल योजना का पानी नहीं आने के संबंध में परिवाद संख्या 430110120122506866 दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि उनके घर तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परिवाद प्राप्त होते ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन की मांग की गई।
विभागीय जांच एवं कार्रवाई के उपरांत कार्यपालक अभियंता ने प्रतिवेदित किया कि शिकायत का निवारण करा दिया गया है तथा संबंधित घर में नल-जल की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। सुनवाई के दौरान स्वयं परिवादी श्री भगवान मिश्रा उपस्थित हुए और एक लिखित आवेदन देकर अवगत कराया कि एक सप्ताह पूर्व से उनके घर में नियमित जलापूर्ति प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने इस त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग एवं अधिनियम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस प्रकरण ने यह स्पष्ट किया है कि जन शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव है।






























































































