50 हजार रुपए अर्थदंड, पीड़िता व उसके परिवार को 18 लाख मुआवजा बक्सर खबर। पाॅक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मिंटू कुमार पिता- परमहंस कुमार, निवासी- ब्रह्मपुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त पीड़िता उम्र 14 वर्ष के घर उस वक्त घुस जाया करता था जब उसके माता-पिता खेतों में काम करने चले जाते थे।
लंबे समय तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो मामला उजागर हुआ। इस बाबत 6 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देने के बाद आज सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार के लिए राहत पैकेज का भी प्रावधान किया है। कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख, पीड़िता से जन्मे बच्चे को 10 लाख और परवरिश के लिए पीड़िता के पिता को 3 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इससे पहले अंतरिम राहत के तौर पर पीड़िता को 2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।