-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना
बक्सर खबर। अवैध हथियार रखने वाले दो लोगों को न्यायालय ने दो वर्ष कारावास की सजा दी है। गुरुवार को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने सुनाई। उन्होंने दोनों आरोपियों पर पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मुकदमे से जुड़ी जानकारी देते हुए लोक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में कन्हैया राम व प्रेम सागर राम को सजा हुई है।
यह दोनों मुफस्सिल थाना के जगजीवन नगर जासो के रहने वाले हैं। 29 दिसंबर 2023 को इन्हें अवैध हथियार के साथ मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन लोगों को दो अलग-अलग धारा में क्रमश: दो वर्ष व छह माह की सजा हुई है। साथ ही इन दोनों धाराओं में क्रमश: दस व पांच हजार का रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह जुर्माने की राशि 15 हजार व सजा एक साथ चलेगी। इस लिए उन्हें दो वर्ष जेल में रहना होगा।