शाहरुख खान को झटका: ऑनलाइन कोचिंग विवाद में नाम हटाने की अर्जी खारिज

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जिला उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई तय तारीख पर ही होगी                                                                       बक्सर खबर। मशहूर फिल्म स्टार शाहरुख खान को ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बैजू’स से जुड़े एक उपभोक्ता विवाद में बड़ा कानूनी झटका लगा है। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को उनकी वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने नाम को परिवाद पत्र से हटाने की मांग की थी। आयोग ने साफ कहा कि मामला निर्धारित तिथि पर ही आगे बढ़ेगा। यह विवाद परिवाद संख्या 28/2025 का है। परिवादी मनोज कुमार सिंह ने अपनी पुत्री का नाम बैजू’स में ऑनलाइन क्लास के लिए दर्ज कराया था और 10 हजार रुपये का भुगतान किया था। कंपनी की ओर से पढ़ाई पसंद न आने पर पैसे वापस करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके उलट आदित्य बिरला फाइनेंस द्वारा

7425 रुपये की ईएमआई काट ली गई। कई पत्राचार के बावजूद राशि नहीं लौटी और परिवादी की सिबिल हिस्ट्री भी प्रभावित हो गई। परिवादी ने मानसिक, आर्थिक और सामाजिक क्षति बताते हुए कुल 45 लाख 17 हजार 425 रुपये का दावा किया है। खास बात यह है कि बैजू’स के विज्ञापनों में शाहरुख खान प्रचारक की भूमिका में रहे हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किए गए संशोधन के बाद प्रचारक भी जवाबदेह माने जाते हैं। शाहरुख खान के दो जवाबों में अनुबंध समाप्ति की तिथियों में विरोधाभास मिलने पर आयोग ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने पक्ष रखा। अब अगली तिथि पर मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।

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