सदर एसडीएम के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज

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– अनुमंडल न्यायालय में हंगामा करने वालों वाले अधिवक्ताओं को मिली जमानत
बक्सर खबर। अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में हंगामा करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ गुरुवार की शाम प्राथमिकी दर्ज हुई। उसके छह नामजद आरोपियों को आज शुक्रवार के दिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से जमानत मिल गई। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम अविनाश कुमार के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का मुकदमा न्यायालय में दर्ज किया गया। मजे की बात है, इस केस में अधिवक्ता ही गवाह बने हैं। शिकायत 107 में जेल गए राम जी राम के भाई ने दर्ज कराई है। इन दोनों मुकदमों की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। गुरुवार की दोपहर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं के साथ कार्यालय में हंगामा हो गया। इसकी

प्राथमिकी एसडीएम के अंगरक्षक ओमप्रकाश कुमार ने नगर थाने में दर्ज कराई। इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष समेत छह को नामजद किया गया। इस केस में यह आरोप लगाया गया है कि लगभग 20 की संख्या में लोग अचानक अनुमंडल कार्यालय में दाखिल हुए। गालियां बकने लगे और मारपीट कर फोन झपट लिया। वहीं दूसरा मुकदमा जो एसडीएम के खिलाफ न्यायालय में दाखिल हुआ है। उसके आवेदक संतोष राम हैं। जो जेल गए राम जी राम के भाई हैं। इस मुकदमे के द्वारा एसडीएम को धेरने की तैयार में अधिवक्ता लगे हैं। क्योंकि इसमें अधिकांश गवाह वे ही बने हैं। फिलहाल घेरा बंदी का प्रयास चल रहा है। आगे इस विवाद में जो अपडेट सामने आएगा। उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे।

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