शराब तस्करी में दोषी रामचंद्र यादव को पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

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44.820 लीटर शराब बरामद, सबूतों के अभाव में शंकर गोंड बरी                                                              बक्सर खबर। जिले की विशेष उत्पाद अदालत ने गुरुवार को शराब तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनीजोर गांव निवासी रामचंद्र यादव को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 5 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 23 नवंबर 2021 का है। नैनीजोर में पदस्थ तत्कालीन पु.स.अ.नि. प्रभुराम रजक को सूचना मिली थी कि रामचंद्र यादव और शंकर गोंड चोरी की बाइक से उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी कर गांव ला रहे हैं। सूचना के आधार पर रामचंद्र यादव के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें भूसे के घर से 44.820 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट-2, सोनेलाल रजक की अदालत में हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने रामचंद्र यादव को दोषी माना, जबकि शंकर गोंड को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सरकारी पक्ष की ओर से अनन्य विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय और अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा एवं श्यामाश्री चन्द्रा ने प्रभावी रूप से पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर यह सख्त फैसला आया।

 

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