कानूनी वार: मारपीट में सजा और डॉक्टर पर वारंट

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न्यायालय ने दोनों मामलों में लिया सख्त रुख, जुर्माना और वारंट जारी                                                    बक्सर खबर। जिले की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए एक आरोपी को सजा और एक डॉक्टर के खिलाफ वारंट जारी किया है। मुरार थाना कांड संख्या 18/1999 में अमसारी गांव निवासी छोटू कमकर को साढ़े ग्यारह माह की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 1999 का है, जब पीड़ित पर जानलेवा हमला किया गया था। लंबे समय से चल रहे इस मुकदमे में आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। धनसोई थाना कांड संख्या 55/2024 में गवाही के लिए कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उपस्थित न होने पर अदालत ने डॉ. योगेन्द्र कुमार के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। यह मामला भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत में चल रहा है। अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि बार-बार सूचना देने के बावजूद डॉक्टर कोर्ट में नहीं पहुंचे। अब यदि वे फिर भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

 

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