कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा गया युवक को तीन साल की सजा

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वर्षों बाद दोषी करार, नहीं भरेगा जुर्माना तो तीन महीने अतिरिक्त कैद                                                          बक्सर खबर। अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी रंजना दुबे की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी मंतोष तिवारी, पिता स्व. ललन तिवारी, निवासी खिरी, थाना राजपुर को तीन वर्ष की कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि 2 मई 2017 को राजपुर थाना पुलिस गश्ती पर थी। उसी दौरान देवल पुल के पास चेकिंग के वक्त एक युवक यूपी से आता दिखाई दिया। तलाशी में उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और गवाहों के बयान पर भरोसा जताते हुए कोर्ट ने आरोपी मंतोष तिवारी को आर्म्स एक्ट समेत दो मामलों में दोषी पाया। दोनों मामलों में तीन-तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाएगा, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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