नाली को लेकर विवाद में महिला की हत्या

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-मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास, अन्य को भी सजा                                                                       बक्सर खबर। नाली को लेकर हुए एक विवाद में महिला की हत्या के मामले में शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त क्रांति तुरहा को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों को भी सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि नावानगर थाना क्षेत्र के केसठ गांव में 24 जून 2023 को कृष्णा तुरहा का अपने सहोदर चाचा क्रांति तुरहा और मनोज तुरहा से नाली को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

मारपीट के दौरान कृष्णा तुरहा की मां रीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने क्रांति तुरहा, मनोज तुरहा, सावित्री देवी, गुड्डी देवी, रुबी देवी समेत कुल छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने गवाहों और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी करार दिया। मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद के अलावा, सावित्री देवी, गुड्डी देवी और रुबी देवी को तीन-तीन साल का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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