काजीपुर गांव में छापेमारी के दौरान मिला था अंग्रेजी शराब का जखीरा बक्सर खबर। अवैध शराब तस्करी के एक मामले में उत्पाद कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 सितंबर 2019 को सिमरी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काजीपुर गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है।
सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम ने गांव में छापेमारी की, जहां राजा राम यादव, पिता नक्लू यादव, अपने घर के पास बनी झोपड़ी में शराब बेचते हुए मिला। पुलिस को देखकर वह मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर झोपड़ी से 25 पीस 180 एमएल की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस मामले में सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी राजा राम यादव को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को पांच साल की जेल और एक लाख रुपए का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया।