शराब तस्करों पर कानून का डंडा: दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा, भारी जुर्माना

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पकड़े गए थे 15 लीटर विदेशी शराब के साथ, भागने की कोशिश में बाइक समेत हुए थे गिरफ्तार                बक्सर खबर। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध धंधे में लगे तस्करों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने एक अहम मामले में दो शराब तस्करों को कड़ी सजा सुनाते हुए कड़ा संदेश दिया है।विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने दोषी पाए गए रोहन यादव और धीरज कुमार पांडेय को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अगर जुर्माना नहीं अदा किया गया तो 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

18 जुलाई 2023 की रात चक्की थाना के अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को सूचना मिली थी कि दो युवक पल्सर बाइक पर अवैध शराब लेकर कोईलवर बांध से गाय घाट की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सशस्त्र बल की टीम ने विश्वेश्वर डेरा के पास भांगड़ पुल के समीप घेराबंदी की। रात 9:25 बजे जैसे ही बाइक सवार वहां पहुंचे, पुलिस ने टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वे भागने लगे। तुरंत घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों को बाइक समेत पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से कुल 15.480 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान रोहन यादव 30 वर्ष, पिता- हकड़ू यादव, ग्राम- ब्रह्मपुर रामगढ़ और धीरज कुमार पांडेय 28 वर्ष, पिता- सुरेश पांडेय, ग्राम- सपही, थाना- ब्रह्मपुर के रूप में हुई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने मजबूत साक्ष्य और दलील पेश कर अदालत को सजा तक पहुंचाया।

 

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