-डीएम का निर्देश जब्त हो सकते हैं वाहन और सार्वजनिक परिवहन
बक्सर खबर। लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के तमाम इंतजाम हो रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य सरकार व जिला प्रशासन अपने विवेक से इसका निर्णय ले सकते हैं। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी है।
आज बुधवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक कर इस बारे में जिले के सभी पदाधिकारियों को इसके निर्देश दिए। दुकानें, माल, यात्री सेवा से जुड़े वाहनों की समय-समय पर जांच हो। सप्ताह में तीन दिन अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के देखा या पाया जाए तो कार्रवाई हो। इतना ही नहीं इन सेवाओं से जुड़े लोग सामाजिक दूरी और मास्क पर ध्यान दें। दुकानों और बसों में ऐसे लोगों को प्रवेश न दिया जाए। जो बगैर मास्क के हों। क्योंकि राज्य में रोगियों की संख्या बढ़ रही है।





































































































भईया एक बार आप बक्सर-नवानगर रोड या बक्सर- धनसोई रोड में जीप टेम्पु और बस वाला सब के देख लेब कतना नियम के पालन होता। अगर एक भी #positive सवारी आ गोइल तब 20-30 जाना के पक्का ले लिही।
पास में ही मुफस्सिल थाना बा उन लोग के काम बा बस आपन जेब भरत बा नू।
इसमें सबसे अधिक जनता की लापरवाही है जो बिना जरूरत घर से बाहर निकल रही है लेकिन जब जनता बेवकूफ है तो उसे कैसे ठीक रखा जाए यह तो प्रशासन को ही तय करना होगा बिना मास्क घूमने वालों और एक जगह 10 से ज्यादा इकट्ठा होने वालों पर जुर्माना लगेगा तभी सुधार होगा। अभी कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे आयोजन कराए जा रहे हैं जो आवश्यक नहीं है चोरी छुपे कई कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।