2010 में लाठी से वार कर की गई थी हत्या, जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा बक्सर खबर। व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला इटाढ़ी थाना क्षेत्र का है। आठ जून 2010 को इटाढ़ी थाना क्षेत्र निवासी सोनी देवी ने आरोप लगाया था कि उसके ससुर हरी तुरहा ने उसके पुत्र को लाठी से मारकर हत्या कर दी।
घटना के बाद इटाढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आठ वर्ष की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। वहीं धारा 201 के तहत एक वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।































































































