सुन्नी वक्फ बोर्ड ने घोषित की 12 सदस्यीय टीम, 3 वर्षों तक रहेगा कार्यकाल बक्सर खबर। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत जिले के लिए जिला औकाफ समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समिति वक्फ संपत्तियों के बेहतर देखरेख, संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से गठित की गई है। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस नवगठित समिति में कुल 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी डुमरांव के मोहम्मद सोहराब कुरैशी को दी गई है। वहीं, सचिव के रूप में अब्दुल रसीद हाशमी और कैशियर के तौर पर अफजल हुसैन को नामित किया गया है।
बोर्ड ने समिति को निर्देश दिया है कि वह हर वर्ष 30 मार्च तक अपने कार्यों और गतिविधियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही, समिति को बोर्ड के दिशा-निर्देशों और वक्फ अधिनियम 1995 व बिहार वक्फ नियम 2020 के अनुरूप कार्य करने का निर्देश भी दिया गया है। ये हैं समिति के अन्य सदस्य 1. मो. मोइनुद्दीन – डुमरांव 2. असलम अंसारी – भटौली 3.वसीम अंसारी – खीरी 4. इरशाद कुरैशी – डुमरांव 5. नसीम अख्तर – डुमरांव 6. मो. शमशाद – नावानगर 7. रजिया खातून – डुमरांव 8. शम्स कलीम खान – सारिमपुर 9. अकरमुद्दीन खान – डुमरांव
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समिति को समय-समय पर बोर्ड के दिए गए निर्देशों का पूरी निष्ठा से अनुपालन करना होगा और वक्फ संपत्तियों के हित में समर्पित भाव से कार्य करना होगा।