एसडीएम के आदेश पर सार्वजनिक रास्ते से अवैध सीढ़ी और बाउंड्री वॉल पर चलेगा बुलडोजर बक्सर खबर। नगर परिषद क्षेत्र के सारीमपुर, वार्ड संख्या–36 में रास्ते के अतिक्रमण को लेकर अनुमण्डल प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सदर एसडीएम अविनाश कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत 14 फरवरी को अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित की गई है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्डाधिकारी समेत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर के पत्रांक 300 के अनुसार, सारीमपुर वार्ड संख्या–36 में नौशाद खां द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर सीढ़ी निर्माण कर तथा मो० सदीक पिता–रउफ मियां द्वारा बाउंड्री दीवार बनाकर अतिक्रमण किए जाने की सूचना प्रशासन को दी गई थी। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दण्डाधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल की मांग की गई थी।
अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेशानुसार राजमनी गुप्ता, नगर प्रबंधक को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्हें थानाध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र थाना से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र/बक्सर नगर को स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। दस पुरुष एवं दस महिला पुलिस बल की तैनाती के लिए अनुरोध भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को भी आदेश की प्रतिलिपि भेजकर सूचित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधि-व्यवस्था के पूर्ण पालन के साथ की जाएगी। किसी भी प्रकार की बाधा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।































































































