जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य बने, सरकार ने अधिसूचना जारी की बक्सर खबर। उपभोक्ताओं के हक और हितों की रक्षा के लिए बिहार सरकार ने जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक परिषद का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और नियम 2021 के तहत किया गया है। इस परिषद में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ समाजसेवी और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। जिला पदाधिकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे। वहीं उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, आईसीडीएस प्रोग्राम पदाधिकारी, माप एवं तौल पदाधिकारी और जिला लीड बैंक प्रबंधक को सदस्य बनाया गया है।
सरकार ने समाजसेवी और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं में पूर्व चेयरमैन मीना सिंह और रेडक्रॉस के सचिव डॉ. श्रवण कुमार तिवारी को विशेष रूप से सदस्य नामित किया है। दोनों को उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी और सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। परिषद का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। इस दौरान उपभोक्ता हितों से जुड़ी नीतियों पर सुझाव देना, शिकायतों की समीक्षा करना और आवश्यक कदम उठाना परिषद का मुख्य कार्य रहेगा।