-रुपये के लेनदेन में हुई थी 23 अगस्त 2016 को हत्या, कुछ आरोपी बचे
बक्सर खबर। जमीन का कारोबार करने वाले हरेन्द्र सिंह निवासी सोहनीपट्टी की 23 अगस्त 2016 को हत्या कर दी गई थी। घटना शहर के बाईपास रोड में बस स्टैंड के समीप हुई थी। इसकी प्राथमिकी हरेन्द्र की पत्नी इंदू सिंह ने दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो इसमें कुछ नए नाम जुटे कुछ बाहर हुए। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे द्वितीय ने आज मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
साथ ही तीन अलग-अलग धाराओं में दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर व प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया। रिंकू यादव, जयराम पासवान, अजय कुमार रामाशिष उर्फ चतुरी साह को सजा हुई है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना, धारा 326 में 10 वर्ष व 50 हजार जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में चार वर्ष की जेल व 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
सभी सजाए साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्माने की रकम अलग-अलग देनी होगी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था। हरेन्द्र जमीन का कारोबार करते थे। उनके कई लाख रुपये विकास वर्मा के मार्फत लिया गया। जब रुपये वापस करने का वे दबाव बनाने लगे। तब उनकी हत्या कर दी गई। यह आरोप उनकी पत्नी इंदू सिंह ने लगाए थे। जिसके आधार पर जांच में पुलिस की रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत इन लोगों को सजा हुई।





























































































