शराब तस्करी पर कोर्ट सख्त: दो युवकों को पांच-पांच साल की जेल, एक-एक लाख जुर्माना

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——-देवल चेक पोस्ट पर पकड़े गए थे कमर में छिपाकर ला रहे थे देसी शराब, न्यायाधीश ने सुनाया कड़ा फैसला                                                        बक्सर खबर। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत गुरुवार को उत्पाद कोर्ट-2 में विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने दो शराब तस्करों को दोषी करार देते हुए कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने बताया कि मामला राजपुर थाना क्षेत्र के देवल चेक पोस्ट का है, जहां 19 अगस्त 2021 को संध्या 3:40 बजे उत्पाद विभाग की टीम ने दो युवकों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा था। जांच के दौरान दोनों की कमर से शराब की बोतलें बरामद हुई थीं।

26 वर्षीय हरेंद्र कुमार, पिता नमी राम के पास से 200 एमएल की 4 बोतलें और 39 वर्षीय करण कुमार, पिता सौदागर राम के पास से 6 बोतलें देशी मसालेदार शराब की पाई गई थीं। दोनों युवक राजपुर थाना क्षेत्र के गजधरा गांव वार्ड संख्या 7 के रहने वाले हैं। मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा सुनाई गई।बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस केस में मात्रा भले ही कम थी, लेकिन कानून की नजर में अपराध गंभीर माना गया। यही कारण है कि अदालत ने कोई ढील नहीं दी और कठोर निर्णय लिया।

 

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