किसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन, जानें नया कोटा और नियम बक्सर खबर। जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए नए साल का आगाज राहत भरी खबर के साथ हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब लाभुकों को मिलने वाले अनाज के अनुपात में बदलाव किया गया है। जनवरी से कार्ड धारकों को 2:3 के अनुपात में गेहूं और चावल दिया जाएगा, जिससे अब थाली में रोटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को कुल 35 किलो अनाज मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल है।
गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। इसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा के तहत लाभुक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पुराने नियम की तरह किसी एक दुकान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यदि किसी लाभुक को राशन मिलने में परेशानी होती है या डीलर अनाज देने में आनाकानी करता है, तो वे सीधे अपने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।



























































































