विधानसभा चुनाव से पहले सभी हथियारों का होगा सत्यापन

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अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम मौका, एक से तीन सितम्बर तक थानों में कराना होगा शस्त्र जांच                                    बक्सर खबर। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने हथियार और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन की ओर से जून और जुलाई में दो चरणों में शस्त्र सत्यापन कराया गया था। लेकिन जांच रिपोर्ट से पता चला कि सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने हथियारों का सत्यापन कराने थानों तक नहीं पहुंचे। अब प्रशासन ने एक से तीन सितम्बर तक का अंतिम मौका दिया है।

जिला प्रशासन ने सभी थानों में दंडाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी की प्रतिनियुक्ति की है। ये अधिकारी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शस्त्रों और कारतूसों का सत्यापन करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र, कारतूस और अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा।सत्यापन के दौरान 70 वर्ष से अधिक उम्र के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक स्थिति का भी आकलन किया जाएगा कि वे हथियार चलाने के योग्य हैं या नहीं। इसका उल्लेख प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। थाना-वार सूची नेशनल डाटाबेस आर्म्स लाइसेंस से जारी की गई है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति शस्त्र लेकर आता है जिसका नाम सूची में दर्ज नहीं है तो उसकी भी जानकारी रिपोर्ट में दर्ज करनी होगी। साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की अलग सूची भी जमा करानी होगी।

फोटो – असलाहों की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (फाइल फोटो)

आयुध नियमावली, 2016 के तहत अब किसी भी शस्त्रधारी का प्रतिनिधि सत्यापन के लिए मान्य नहीं होगा। यानी हथियार का सत्यापन कराने के लिए अनुज्ञप्तिधारी का स्वयं उपस्थित होना जरूरी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति हथियार लेकर पहुंचता है तो उसका शस्त्र और कारतूस जब्त कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित सूची और आदेश की पूरी जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट buxar.nic.in पर उपलब्ध है।

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