पिस्टल के साथ पकड़े गए आरोपी को तीन साल की सजा

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने सुनाया फैसला, दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया                                 बक्सर खबर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी भरत पांडेय को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 13 अक्टूबर 2023 को नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाला भरत पांडेय अवैध हथियार रखता है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां से देसी पिस्टल बरामद हुआ।

पुलिस ने मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज की और चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी साबित किया। अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने कहा कि अदालत द्वारा इस तरह के मामलों में तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को सख्त सजा देना समाज में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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