-बुजुर्ग लोग कर सकते हैं एसडीओ कार्यालय में शिकायत
बक्सर खबर। वैसे लोग अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राज्य में यह कानून लागू है। वैसे लोग जिन्हें ऐसी परेशानी है। वे अपने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए जन संपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि
पूरे राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण के लिए बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2012 लागू है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। विगत वर्ष में अनुमण्डल स्तर पर 11 मामलों में वरिष्ठ नागरिकों को राहत पहुंचायी गई। इसके लिए लीगल सेल का गठन किया गया है। लोगों को वहां कानूनी सलाह भी दी जाएगी। प्रशासन का यह प्रयास रहता है। बात आपसी सहमती से सुलझ जाय।



































































































