उत्पाद न्यायालय का बड़ा फैसला- नवदेव को पांच साल की सजा, एक लाख जुर्माना नहीं देने पर 6 माह और जेल बक्सर खबर। “सेब की आड़ में शराब की तस्करी” यह जुमला अब सिर्फ कहावत नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका है। उत्पाद न्यायालय-2 ने सोमवार को एक ऐसे ही मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 20 वर्षीय नवदेव सोनी को पांच साल की कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि वह जुर्माना नहीं अदा करता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। यह घटना 10 नवम्बर 2023 की है, जब बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली वीर कुंवर सिंह सेतु चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों को एक टाटा एसीई वाहन पर शक हुआ। रोकने के इशारे पर चालक भागने लगा, लेकिन होमगार्ड्स की सक्रियता से वाहन को घेरकर रोक लिया गया। वाहन की तलाशी में पाया गया कि निम्न गुणवत्ता वाले सेब की पेटियों के नीचे अवैध विदेशी शराब और बीयर छिपाकर लाई जा रही थी।
तलाशी में 8 पीएम टेट्रा पैक व्हिस्की के 50 कार्टन कुल 432 लीटर और किंगफिशर बियर के 18 कार्टन कुल 216 लीटर बरामद किए गए। साथ ही टाटा एसीई वाहन यूपी -65 केटी-3630 को भी जब्त किया गया। चालक की पहचान नवदेव सोनी, निवासी वाराणसी के रूप में हुई। उसने पूछताछ में खुद को वाहन चालक और शराब तस्कर दोनों बताया। करीब 19 माह तक चली मुकदमेबाजी के बाद विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और ठोस सबूतों के आधार पर नवदेव को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने सशक्त पैरवी की। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी सीमावर्ती जिलों के जरिए शराब की तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में न्यायालय का यह फैसला एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।