50 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेगा सात लाख मुआवजा, पिता को तीन लाख बक्सर खबर। भरोसे के रिश्ते को कलंकित करते हुए एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस जघन्य अपराध में जिले के पास्को कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक सतीश राजभर निवासी कोचाड़ी, थाना राजपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह पास्को के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस जांच, गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह और कंचन कुमारी ने की। उन्होंने ने बताया कि पीड़िता, जो नौवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, ट्यूशन के लिए सतीश राजभर के पास जाती थी। दसवीं का नया बैच बनाने के बहाने आरोपी ने छात्रा को अलग बुलाया और मौका पाकर जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी धमकाकर चुप रहने को मजबूर करता रहा। अंततः मामला पुलिस तक पहुंचा और 13 अगस्त 2023 से आरोपी जेल में बंद है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को सात लाख रुपये और उसके पिता को तीन लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।