पति को उम्रकैद, सास-देवर को 7-7 साल की जेल

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दहेज प्रताड़ना के बाद हत्या का था मामला, तीनों पर जुर्माना भी लगा                                                      बक्सर खबर। पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास और सास व देवर को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के कसिया गांव का है। यहां की प्रिया कुमारी की शादी 1 दिसंबर 2020 को हिंदू रीति-रिवाज से रोहित चौधरी से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल वाले दहेज में पैसे की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे।

बताया गया कि 26 जनवरी 2021 को प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों को सूचना मिली तो जब वे पहुंचे, प्रिया की लाश घर में पड़ी थी। परिजनों ने पति, सास और देवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी पाया। कोर्ट ने पति रोहित चौधरी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना, वहीं देवर अनिश चौधरी व सास किरण देवी को 7-7 साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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