बिना लाइसेंस निकला जुलूस तो होगी कार्रवाई, अमन कायम रखने को दिशा-निर्देश सख्त बक्सर खबर। मुहर्रम के मौके पर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार डीजे पूरी तरह बैन रहेगा और बिना इजाजत जुलूस या ताजिया निकालने पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। हर ताजिया, झांकी या जुलूस निकालने से पहले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस निकले जुलूस को तुरंत रोका जाएगा और आयोजकों पर केस दर्ज हो सकता है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे चलाना कानूनन अपराध है। पुलिस ने साफ किया है कि कहीं भी डीजे मिला तो जप्त होगा और आयोजक/डीजे संचालक पर एफआईआर तय है।
तलवार, लाठी, तीर-धनुष या किसी भी तरह के हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह बैन रहेगा। पुलिस ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर नो-टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी। बक्सर पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया पर 24×7 एक्टिव है। कोई भी भड़काऊ पोस्ट, आपत्तिजनक कमेंट या धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वाली सामग्री पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है। पुलिस ने साफ किया है कि नशे में हुड़दंग मचाने या पकड़े जाने पर व्यक्ति को सीधे हिरासत में भेजा जाएगा।

वहीं दूसरी ओर शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस पदाधिकारी, नगर परिषद, विद्युत विभाग और भवन प्रमंडल समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि ताजिया जुलूस के रास्तों पर खास नजर रखी जाएगी और किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगेगी। नगर परिषद को साफ-सफाई के निर्देश दिए गए, वहीं बिजली विभाग को कहा गया कि लटकते तारों की मरम्मत कर लें ताकि कोई दुर्घटना न हो। भवन प्रमंडल को भीड़ वाले इलाकों में बैरिकेडिंग करने को कहा गया है। सभी थाना और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मोहर्रम के दौरान शहर में विशेष निगरानी रखें और शांति सुनिश्चित करें।