‌‌‌ मादक पदार्थ बेचने वाले को तीन माह 17 दिन की सजा

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– सोहनी पट्टी का मैन यादव वर्ष 2023 में हुआ था गिरफ्तार
बक्सर खबर। मादक पदार्थ बेचने वाले धंधेबाज को न्यायालय ने तीन माह 17 दिन की सजा सुनाई है। मंगलवार दो दिसंबर को यह फैसला एनडीपीएस कोर्ट के जज मानस कुमार ने सुनाया। इस केस की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद ने बताया 17 मार्च 2023 को शहर के शांति नगर मोहल्ले से मैन यादव निवासी सोहनी पट्टी बक्सर को नगर थाने की टीम ने छह पुडिया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई लगभग दो वर्ष चली। इस दौरान उसे दोषी करार देते हुए एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश ने तीन माह 17 दिन की सजा दी। साथ ही उसके विरूद्ध चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शहर का शांति नगर मोहल्ला ऐसे धंधेबाजों के लिए सुरक्षित इलाका है। क्योंकि इस इलाके में अधिकांश वैसे लोग बसे हैं। जो झुग्गी में रहते हैं। इसका लाभ उठा नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले इस इलाके में डेरा जमाए रहते हैं।

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