31 मार्च तक भरें होल्डिंग टैक्स, ब्याज और जुर्माने से मिलेगी सौ प्रतिशत छूट : कमरुन निशा 

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नगर परिषद क्षेत्र के सभी करदाताओं के लिए सुनहरा मौका                                                                       बक्सर खबर। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत अब नगर परिषद क्षेत्र के सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारक अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2026 तक करते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। नगर परिषद बक्सर की सभापति श्रीमती कमरुन निशा ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि

यह सुनहरा मौका बिहार सरकार ने जनता को राहत देने के लिए दिया है। जो लोग वर्षों से अपना होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कर पाए हैं, वे इस योजना का लाभ उठाकर बकाया टैक्स चुकाएं और ब्याज एवं जुर्माने से पूरी तरह मुक्त हों। समय रहते भुगतान करने वाले ही इस छूट के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य नगर परिषद क्षेत्र में राजस्व संग्रह को बढ़ाना और विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी का मामला अदालत या अन्य फोरम में लंबित है, तो वे भी अपने मुकदमे को वापस लेकर योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं, जिन्होंने अब तक स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, वे भी नगर परिषद से सम्पर्क कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

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