महिला शराब विक्रेता को पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

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———जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने और काटनी होगी जेल                                                                        बक्सर खबर। विशेष उत्पाद कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने अवैध शराब बिक्री के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला शराब विक्रेता को पांच साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंहा और श्यामाश्री चंद्र ने बताया कि मामला 22 जनवरी 2020 का है। नवानगर थाना क्षेत्र के चनवथ गांव में गुप्त सूचना पर पुलिस ने योगेंद्र सिंह उर्फ जोगी के घर पर छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान योगेंद्र सिंह की पत्नी सुगंती देवी हाथ में बोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़ रही थी। बोरे से यूपी निर्मित 8 पीएम की 180 मिलीलीटर वाली 96 बोतलें बरामद हुईं। इसके बाद घर की तलाशी में सात पेंटी में भरी 432 और बोतलें मिलीं। नवानगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक गौतम हरिजन ने सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की थी। बरामदगी के बाद सुगंती देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। करीब साढ़े पांच साल तक चली सुनवाई में ठोस सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।

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