बक्सर खबर। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बक्सर जिले ने अप्रैल माह में शिकायतों के सफल निष्पादन के मामले में पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय अप्रैल 2024 से अक्टूबर को छोड़कर अब तक लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। साथ ही अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय डुमरांव ने भी अपना परचम लहराते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अनुमंडलीय कार्यालय बक्सर ने पांचवां स्थान पाया है।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 6 जून 2016 से लागू है। इसके तहत आम नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और नियमानुसार सुनवाई के बाद समाधान पाते हैं। इस कानून की खास बात यह है कि परिवादी और संबंधित विभाग आमने-सामने बैठकर समाधान निकालते हैं, जिससे निष्पादन ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी होता है। कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह इस अधिनियम के तहत शिकायत दायर कर सकता है।राज्य सरकार की योजनाओं, सेवाओं या कार्यक्रमों से संबंधित लाभ न मिलने पर। किसी विभागीय नीति, कानून या सेवा के उल्लंघन पर। लोक प्राधिकार की लापरवाही या कार्य करने में असफलता पर परिवाद जिला या अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित काउंटर या एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र पर शिकायत दर्ज कराए जा सकते हैं। बक्सर जिले की यह उपलब्धि जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और कार्यालय की सतत निगरानी एवं गंभीर कार्यशैली का परिणाम है। जिला प्रशासन इस अधिनियम के तहत हर शिकायत का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।