‌‌‌ नाबालिग से छेड़खानी करने वाले को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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-पीड़िता को ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश
बक्सर खबर। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले को न्यायालय ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने सुनाया। उन्होंने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही पीड़ित पक्ष को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दो लाख 50 हजार रुपये की सहायता देने का निर्देश दिया।

मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि घटना राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 10 मार्च 2023 को आरोपी लालू चौधरी के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज हुई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि बच्ची खेत की तरफ से घर लौट रही थी। उसे अकेला पाकर युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन, वह दांत काट कर वहां से भाग निकली। घर आकर मां को सारी आपबीती सुनाई। जांच शुरू हुई तो आरोप सत्य मिले। दोषी करार दिया गया युवक मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है।

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