बक्सर खबर। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अपना मतदाता पहचान पत्र जमा करना होगा। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने यह सूचना जारी की है। यह सूचना दी गई है। जिन आवेदकों ने पहले आधार कार्ड के साथ आवेदन किया था। वे 3 जनवरी तक फोटो युक्त पहचानपत्र प्रखंड कार्यालय पर जमा करें। इसके लिए उन्हें लाभुक क्रमांक के साथ आवेदन जमा करना होगा। अन्यथा मिलने वाला लाभ बाधित हो सकता है।
सूचना के अनुसार इस योजना के लिए 1 अप्रैल 2019 से ही आवेदन प्राप्त किए जा रहे थे। लेकिन, अब पहचानपत्र की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रशासन द्वारा जारी नई सूचना के कारण आवेदक परेशान होंगे। क्योंकि समय अवधि बहुत कम दी गई है। बहुत से लोगों तक सूचना ही नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए। नए कागजात जमा करने के लिए तिथियों का विस्तार किया जाए।


































































































