बक्सर खबर : बालू इन दिनों सरकार की नई रणनीति के कारण हाट केक बन गया है। सरकार की नई नीति के तहत अब इसे बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं। वे दस तारीख तक खनन विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 6 नवम्बर तक थी। इसे बढ़ाकर 10 नवम्बर किया गया है। खनन पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह ने बताया जो आवेदन जमा होंगे। उनकी स्कूटनी होगी। जिला पदाधिकारी द्वारा उनको लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के पीछे स्थित कार्यालय का नजारा कुछ और था। वहां आवेदन करने पहुंच रहे लोगों को प्राप्ति रशीद नहीं दी जा रही थी। इस वजह से काफी हंगामा हुआ।
आवेदन को किसी पंजी पर अंकित भी नहीं किया जा रहा था। जिसे देखकर यह पता चले अभी तक कितने लोगों ने आवेदन किया है। बहरहाल हंगामें के बाद वहां बैठे लिपिक ने आवेदन की छाया प्रति पर अपना हस्ताक्षर बनाना शुरु किया। कुछ विवाद कम हुआ। लेकिन असंतोष बना रहा। कार्यालय में लगे सूचना पट्ट पर यह अंकित था कि आवेदक को आधार, पैन, जमीन की रशीद, अथवा किराया नामा एवं आचरण प्रमाणपत्र देना होगा। जिनके पास फिलहाल आचरण नहीं है। वे चाहें तो आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त रशीद भी दे सकते हैं। साथ ही जमीन के कागजात की जगह पर लगान रशीद की अपडेट प्रति दी जा सकती हैं। आवेदन के साथ यह सभी कागजात अनिवार्य हैं। लाइसेंस मिलने के बाद विभाग के अन्य दिशा निर्देश भी हैं। जिसका अनुपालन करना होगा। फिलहाल दस नवम्बर तक आवेदक चाहें तो आवेदन कर सकते हैं।



































































































