-इस्तेमाल पर विक्रय पर लग सकता है जुर्माना अथवा हो सकती है जेल
बक्सर खबर। सावधान झोला लेकर चलने की आदत डालिए। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी। इतना ही नहीं अब शादी-ब्याह में भी सिंगल यूज पत्तल व कटोरी पर बैन प्रभावी हो गया है। यह आदेश 14 दिसम्बर की रात्रि से पूरे बिहार में प्रभावी हो जाएगा। इसके उपरांत प्लास्टिक की मदद से बनने वाले उत्पाद की विक्री और इस्तेमाल गैर कानूनी हो जाएगा। आप यह भी कह सकते हैं। अब पत्तल पर पुड़ी खाना महंगा होने जा रहा है। क्योंकि पुआल अथवा ईख के डंठल से बने पत्तल व प्लेट महंगे हैं।
लेकिन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि आप भले ही भोजन में किसी एक व्यंजन की कटौती कर लें। लेकिन, ऐसे पत्तल, कटोरी व ग्लास का इस्तेमाल नहीं करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पूरे विश्व ही नहीं प्रकृति को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा यह आदेश पर्यावरण संरक्षण को लेकर जारी किया गया है। निर्देशों के अनुसार अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा पांच वर्ष की जेल या दोनों की सजा भी हो सकती है।





























































































