-एसडीओ से प्राप्त करनी होगी अनुमति, कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेंगी
बक्सर खबर। प्रशासन ने यह जानकारी दी है। आवश्यक शर्तों के साथ किताब, कॉपी व बिजली के पंखे की दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने अनुमति प्राप्त हो गई है। जिलाधिकारी ने इसके लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शर्तो के अनुसार अगर कहीं पास-पास दुकानें हों तो उन्हें अलग-अलग समय पर अथवा अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
सभी को अपने यहां सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखना होगा। साथ ही डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। ऐसा ही बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों के साथ भी होगा। इसकी सूचना हमने पूर्व में भी दी थी। साथ ही यह भी कहा गया है। कंटेनमेंट इलाके एवं उसके आास-पास की दुकानें नहीं खुलेंगी। वे फोन पर होम डिलीवरी के तहत कार्य कर सकते हैं। हालाकि प्रशासन ने पूर्व से कुछ दुकानों की सूची बनायी है। लेकिन, अन्य दुकानदार इसके लिए अनुमंडल कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।































































































