उत्पाद कोर्ट का सख्त फैसला, पुलिस ने 25,200 लीटर शराब के साथ पकड़ा था दोनों आरोपितों को बक्सर खबर। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को दो तस्करों को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्रा ने बताया कि मामला मार्च 2022 का है, जब ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के उधुरा घाट के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध शराब की तस्करी करते हुए मंटु यादव और अंकित यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से 25,200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की थी।
दोनों आरोपित बलिया जिले बांसडीह स्थित ओजपुरवा के रहने वाले हैं। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों के आधार पर मंटु यादव और अंकित यादव को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।