न कोर्ट की फीस, न वकील का चक्कर,14 को करें लोक अदालत में पुराने मामले खत्म

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नेहा दयाल ने बैंक प्रबंधकों के साथ की समीक्षा बैठक, दो हजार मामलों के निपटारे का रखा लक्ष्य                                              बक्सर खबर। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च को विधिक सेवा सदन एवं व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह अवर न्यायाधीश नेहा दयाल ने मंगलवार को तैयारियों की गहन समीक्षा की और बैंकों के साथ समन्वय बैठक की। सचिव ने अपने प्रकोष्ठ में जिले के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सुलह-समझौते के आधार पर बैंक ऋण से संबंधित अधिकाधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करना रहा। नेहा दयाल ने बताया कि इस बार लगभग दो हजार मामलों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे लंबित ऋण वादों में पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से समाधान के लिए प्रेरित करें, ताकि समय और धन दोनों की बचत हो सके। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के तहत न्यायालय द्वारा चिन्हित सुलहनिए वादों की सूची तैयार कर ली गई है। सचिव ने निर्देश दिया कि संबंधित नोटिस सभी थानाध्यक्षों को उपलब्ध कराए जाएंगे। थानाध्यक्षों के माध्यम से नोटिस व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों तक पहुंचाया जाएगा। तामिला करने वाले कर्मी भी पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होकर वाद सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक मामले आपसी सहमति से समाप्त हो सकें। नेहा दयाल ने लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहां बिना किसी अदालती शुल्क और बिना वकील के आपसी सहमति से मुकदमों का अंतिम निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के निर्णय को विधिक मान्यता प्राप्त होती है और यह अंतिम होता है।

उन्होंने विशेष रूप से बैंकों में लंबित सर्टिफिकेट केस एवं बिजली विभाग से जुड़े मामलों के पक्षकारों से अपील की कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों का स्थायी समाधान कराएं। बैठक में कार्यालय कर्मी दीपेश कुमार, सुनील कुमार एवं मनोज कुमार रवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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