गैर–कानूनी हथियार रखने वाला को दो साल की सजा

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जबकि दूसरी धारा में छह माह की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना                                                                   बक्सर खबर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैर–कानूनी हथियार रखने के आरोप में एक युवक को दोषी पाते हुए दो साल सश्रम कारावास और कुल 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बताया कि 26 अगस्त 2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। तलाशी में उसके पास से देसी पिस्टल बरामद की गई।

इसके बाद पुलिस ने कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियांव निवासी महेश्वर प्रताप सिंह, पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की।पुलिस की चार्जशीट, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने उसे एक धारा में दो साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि दूसरी धारा में छह माह की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। सभी सजा साथ–साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने कहा कि तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना कानून–व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

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