आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की जेल, तीस हजार का जुर्माना

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-दो अलग-अलग धाराओं में हुई सजा और लगाया गया अर्थ दंड
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोषी करार दिए गए सोनू कुमार, ब्रह्मपुर को तीन वर्ष की कैद और दो धाराओं में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया ब्रह्मपुर पुलिस ने इसकी प्राथमिकी एक दिसंबर 2019 को दर्ज की थी। गश्त पर निकली पुलिस ने ब्रह्मपुर पश्चिमी टोला से सोनू कुमार को एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था।

यह कार्रवाई ग्रामीणों की सूचना पर हुई थी। आरोपी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। समय रहते मौके पर पहुंची पुलिस ने घर की घेराबंदी कर उसे दबोचा था। मुकदमे की सुनवाई त्वरीत ढंग से हुई और कम समय में आरोपी को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में क्रमश: तीन वर्ष और छह माह की सजा हुई। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्माने की राशि 20 और 10 हजार अलग-अलग जमा करनी होगी। अन्यथा उसके एवज में अलग से सजा काटनी होगी।

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