शराब के नशे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर वकील से अवैध वसूली, गाली-गलौज और मारपीट का गंभीर आरोप 

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उत्पाद न्यायालय में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज                                                              बक्सर खबर। शहर के सिंडिकेट मोड़ पर 24 दिसंबर को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्पाद न्यायालय कोर्ट नं-01 में दाखिल अभियोग पत्र संख्या 39/2025 के अनुसार यातायात पुलिस निरीक्षक संजय कुमार पर शराब के नशे में अवैध वसूली, गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अभियोगी अधिवक्ता पवन कुमार राय ने न्यायालय को बताया कि उनके ट्रैक्टर चालकों को आए दिन यातायात निरीक्षक संजय कुमार द्वारा परेशान किया जाता था।24 दिसंबर 2025 को ड्राइवर की सूचना पर जब वे स्वयं अपने भाई राघवेन्द्र राय, मदन राय और साथी अधिवक्ता राघव पाण्डेय के साथ सिंडिकेट मोड़ पहुंचे, तो वहां इंस्पेक्टर ने खुलेआम कहा कि रोड पर गाड़ी चलानी है तो हर महीने 50 हजार देना पड़ेगा।

अभियोग के अनुसार, जब रकम के बारे में सवाल किया गया तो निरीक्षक के मुंह से शराब पीने की तेज दुर्गंध आ रही थी। नशे में धुत इंस्पेक्टर ने भद्दी-भद्दी गालियां दीं और धमकी दी वकील हो तो क्या हुआ, हरिजन अत्याचार का केस कर पूरा प्रैक्टिस बर्बाद कर दूंगा। मामले में यह भी आरोप है कि निरीक्षक संजय कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर अधिवक्ता राघव पाण्डेय, भाई राघवेन्द्र राय, मदन राय के साथ हाथापाई की, और सभी को जान से मरवाने की धमकी दी। न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार धारा 37(2), बिहार मद्य निषेध अधिनियमधारा 115(2), 351(2)(3), 352, 355 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज हुआ है। अभियोगी पवन कुमार राय ने विशेष न्यायाधीश से मांग की है कि आरोपी निरीक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वर्दी की आड़ में हो रही मनमानी पर रोक लग सके।

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