जमीन के लोभ में पिता की हत्या करने वाले बेटा-बहू समेत पांच को आजीवन कारावास

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-पिता के साथ हुई ऐसा घटना के कारण पूरे परिवार को मिली कठोर सजा                                                 बक्सर खबर। नावानगर थाना क्षेत्र के बुडीला गांव में जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या करने के मामले में सोमवार को व्यवहार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-तीन सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को पांचों आरोपितों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया घटना 14 अगस्त 2022 को हुई थी। बुढैला गांव निवासी गोविंद राय अपने भाई के साथ रहते थे।

पुत्रों को आशंका थी कि वह जमीन अपने भाई के नाम लिख देंगे। इसी बात को लेकर आरोपितों ने साजिश के तहत शौच करने गए गोविंद राय को हसुआ और चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया गया। घटना के बाद गोविंद राय के पुत्र सरल राय, छोटक राय, भोला राय, पतोहु रीता कुमारी और बेटी आंचल कुमारी सहित सभी के खिलाफ नावानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने हत्या के साथ-साथ साक्ष्य छुपाने का आरोप भी सही मानते हुए सभी को इसमें सात साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

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