स्पीडी ट्रायल के तहत एक साल में सुनाया गया फैसला, कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना बक्सर खबर। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर गांव के रहने वाले मेघनाथ यादव को अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए तीन साल की सश्रम सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए एक वर्ष के भीतर फैसला सुनाया। आरोपी पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 29 मार्च 2024 का है। पुलिस को गश्ती के दौरान नैनिजोर गांव में एक युवक की गतिविधि संदिग्ध लगी। पूछताछ और तलाशी के दौरान युवक के पास से एक अवैध हथियार बरामद किया गया। युवक की पहचान काशीनाथ यादव के पुत्र मेघनाथ यादव के रूप में हुई।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की और चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए सभी गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने मेघनाथ यादव को आर्म्स एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए दोनों मामलों में तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार ने इस केस की सक्रियता से पैरवी की। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा समयबद्ध तरीके से सुनवाई कर सख्त सजा देना अपराध नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम है।