महिला तस्कर को डेढ़ साल की जेल

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10 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई थी आरोपी, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा                                              बक्सर खबर। नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में न्यायालय ने एक कड़ा संदेश दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक महिला आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला करीब तीन साल पुराना है। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर 2020 को टाउन थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शांति नगर मोहल्ले में नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है।

पुलिस ने जब छापेमारी की, तो वहां से आशा देवी नामक महिला को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान महिला के पास से 44 पुड़िया हेरोइन बरामद की गई थी, जिसका कुल वजन लगभग 10 ग्राम था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की और महिला को जेल भेज दिया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयानों और बरामदगी की रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया। साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि महिला मादक पदार्थ बेचने के कारोबार में लिप्त थी। इसी आधार पर कोर्ट ने आशा देवी को एक वर्ष 6 माह की कड़ी सजा और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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