एक-एक लाख जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद बक्सर खबर। जिले के तीन युवकों को शराब पीना महंगा पड़ गया। यूपी में शराब पीकर लौट रहे इन तीनों को बिहार की सीमा में घुसते ही उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया। अब कोर्ट ने इन्हें 5-5 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। बुधवार को विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के माननीय न्यायाधीश सोने लाल रजक ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्रा ने बताया कि यह मामला राजपुर थाना क्षेत्र के देवल चेक पोस्ट का है।
उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक राजीव कुमार झा 20 जुलाई 2021 की शाम करीब 6 बजे अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक बिहार की सीमा में प्रवेश करते दिखाई दिए। जांच के दौरान पाया गया कि तीनों ने शराब पी रखी थी और उनके पास से एक-एक 200 मिली की देशी शराब की टेट्रा पैक बरामद हुई। पकड़े गए तीनों की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र के मंगरांव सगरांव गांव के निवासी झून्ना राय 36 वर्ष, नीरज कुमार उपाध्याय 36 वर्ष और टुनटुन राय 22 वर्ष के रूप में हुई। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। करीब चार साल पुराने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
































































































