शराब तस्करी पर अदालत का करारा प्रहार: 5 साल कैद और भारी जुर्माना

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विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी, बीते 24 घंटे में चार तस्करों को मिली सजा                         बक्सर खबर। शराबबंदी कानून अब सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखने लगा है। प्रशासन पूरी सख्ती के साथ शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्पाद न्यायालय-2 ने शराब तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पाए गए रामाकांत प्रसाद को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत में यह फैसला सुनाया गया। यह मामला 16 अक्टूबर 2023 का है जब चक्की थाना के सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार यादव सशस्त्र बल के साथ रात में गश्त पर निकले थे। रात करीब 1 बजे छोटका हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति को सर पर बोरी लेकर जाते देखा गया। संदेह होने पर जब उसे रोका गया, तो वह बोरी फेंककर भागने लगा लेकिन फिसल कर गिर पड़ा और मौके पर ही पकड़ लिया गया।

बोरी की तलाशी ली गई, तो उसमें से 96 पीस 180 एमएल पैक विदेशी शराब यानी कुल 16.920 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के हेमदापुर गांव निवासी रामाकांत प्रसाद के रूप में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने मजबूत साक्ष्य और गवाह कोर्ट में पेश किए। इन सबके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उत्पाद अधिनियम के तहत 5 साल की कठोर सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंक दिया।

बता दें कि इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी उत्पाद कोर्ट-2 ने शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। यानी महज 24 घंटे के अंदर कोर्ट ने चार शराब तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

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