हाई कोर्ट ने लगाई सिमरी प्रमुख के अविश्वास पर रोक

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-अगले माह की पांच तारीख को होगी अगली सुनवाई
बक्सर खबर। सिमरी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 फरवरी निर्धारित की है। सिमरी प्रमुख प्रियंका पाठक के पति नीरज पाठक ने इस संबंध में पूछने पर बताया कि हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध हाई कोर्ट गए थे। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के पन्द्रह दिन के अंदर इस पर चर्चा बैठक आयोजित होती है।

अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले लोग अपना आवेदन समिति के अध्यक्ष सह प्रखंड प्रमुख के नाम प्रेषित करते हैं। इन दोनों नियमों का उल्लंघन इस प्रस्ताव में किया गया था। 15 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज कर 18 जनवरी को चर्चा बैठक की तिथि निर्धारित की गई थी। इन कारणों को सुनने और नियमावली देखने के उपरांत न्यायालय ने फिलहाल अविश्वास पर रोक लगाते हुए संबंधित पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए अगली तिथि तय की है।

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