-भवन निर्माण, गराज व स्पेयर्स पार्टस की मिलेगी अनुमति
बक्सर खबर। लॉकडाउन के दौरान धीरे-धीरे दैनिक गतिविधियां शुरू करने की पहल हो रही है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके लिए प्रशासन कौन का तरीका अपनाता है। यह जिलाधिकारी को तय करना होगा।
लेकिन, पत्र जारी हुआ है। उसमें इलेक्ट्रानिक्स गुड्स जैसे पंखा, बिजली, मोबाइल, इनवर्टर-बैटरी, मोटर पार्टस, टायर की दुकान, ऑटोमोबाइल्स। भवन निर्माण में लोहा, कंकरीट, सीमेंट, प्लास्टीक पाइप आदि। निर्देश का पत्र खबर के साथ संलग्न है। आप इसका अवलोकन स्वयं करें। इसके बारे में जो भी प्रशासनिक निर्देश जिला स्तर से जारी होंगे। उसकी सूचना खबर के माध्यम से दी जाएगी।































































































