जागो ग्राहक जागो, ठगी से बचो : उपभोक्ता अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम

0
121

जिला उपभोक्ता आयोग में हुआ आयोजन, अधिनियम की बारीकियों से कराया गया अवगत                             बक्सर खबर। बढ़ती बाजारवादी व्यवस्था और निजी संस्थाओं की संख्या में इजाफे के बीच उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में बुधवार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने साफ कहा कि कानून बनने के बावजूद उपभोक्ता आज भी ठगे जा रहे हैं, इसलिए लोगों को खुद जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी सह आयोग सदस्य राजीव कुमार ने कहा कि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। जागो ग्राहक जागो जैसे अभियानों के बावजूद ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह के निर्देश पर जिले भर में उपभोक्ता जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम लोग अपने अधिकारों को समझ सकें। मंच संचालन कर रहे वरीय अधिवक्ता सह पत्रकार रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सरल भाषा में जानकारी दी और बताया कि किन-किन मामलों में उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। वहीं आयोग के पेशकार अखिलेश कुमार ने परिवाद पत्र दाखिल करते समय होने वाली सामान्य तकनीकी त्रुटियों की जानकारी देकर लोगों को सावधान किया। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, अशोक कुमार पांडे, श्रीमन नारायण ओझा, अजय कुमार सिंह, ददन कुमार सिंह, नेहा मिश्रा, विनोद कुमार, विजय कुमार पांडे, अवध बिहारी प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद सहित आयोग के कई कर्मी उपस्थित रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here